बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू (Bihar Night Curfew) रहेगा. कोरोना संक्रमण (Bihar Corona News) को देखते हुए बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस बात का फैसला हुआ. बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही स्कूलों को बंद करने का फैसला बैठक में किया गया है. 6 जनवरी से 21 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे जबकि 9वीं कक्षा से ऊपर क्लास 50 फीसदी संख्या के साथ या फिर स्कूल प्रबंधन (Bihar School News) के अनुसार वर्चुअल चलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार (CM Nitish Kumar Janata Darbar) और समाज सुधार अभियान (Samaj Sudhar Abhiyan) भी 21 जनवरी तक स्थगित किया गया है.सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे. सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी. सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.
राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ( आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-
1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी।
2. रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।
3. क्लास 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
4. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
5. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
6. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
7. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
8. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
9. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
10. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
11. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
12. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
13. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।
14. डीएम।। आदेशानुसार
15. भारत सरकार के मान्यता अनुसार

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